सडक़ एवं वाहन दुर्घटना होने की सूचना टोल फ्री नम्बर 1073 पर दें
यमुनानगर | NEWS - जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने वाहन चालकों का आह्वान किया है कि सभी सर्दी के मौसम में कोहरे एवं धुंध को ध्यान में रखते हुए अपने वाहनों को धीरे-धीरे नियमानुसार चलाएं व अपने वाहनों पर रिफलैक्टर टेप अवश्य लगवाए तथा टेल लाईट व डिपर जलाकर रखें। वाहनों की निर्धारित गति सीमा के अनुसार ही चलाए। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी सडक़ एवं वाहन दुर्घटना होने की सूचना टोल फ्री नम्बर 1073 पर दें। उन्होंने सभी लोगों विशेषकर युवक-युवतियों से अनुरोध किया है कि वे वाहन चलाते हुए मोबाईल फोन पर बात न करें। यदि रास्ते में या सडक़ पर जाते हुए मोबाईल फोन पर बात करनी अति आवश्यक है तो वाहनों को एक साईड में रोककर ही बात करें। वाहन चलाते समय मोबाईल फोन पर बात करना दुर्घटना का कारण बनता है।
जिलाधीश ने बताया कि परिवहन विभाग हरियाणा द्वारा निर्धारित गति सीमा से अधिक गति पर चलने वाले वाहन के पकड़े जाने पर जुर्माना किया जाएगा। माननीय सर्वोच्चय न्यायालय के निर्देशानुसार संबंधित वाहन चालक का ड्राईविंग लाईसैंस कम से कम तीन माह के लिए निलम्बित किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि *तेज रफतार से गाड़ी, मौत की तैयारी* की लोकोक्ति को ध्यान में रखते हुए जरूरी है कि निर्धारित गति सीमा से अधिक गति पर वाहन चलाने से वाहन का नुकसान तो होता ही है, साथ ही जानें भी जा सकती है। उन्होंने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष अनुमानित: 5 लाख सडक़ दुर्घटनाए होती है, जिनमें से लगभग दो लाख सडक़ दुर्घटनाए तेज रफतार के कारण होती है और लगभग एक लाख 40 हजार लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। पार्थ गुप्ता ने आगे बताया कि निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है। अत: हर वाहन चालक निर्धारित गति में ही अपने वाहन चलाएं ताकि सडक़ दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके व जानमाल की हानि को रोका जा सके।