निर्धारित प्रक्रिया और कागजों के साथ पारिवारिक आय में सुधार के लिए कर सकेंगे आवेदन
यमुनानगर | NEWS - उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार ने नागरिकों को परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में इनकम में सुधार करने का ऑप्शन दे दिया है। जिन नागरिकों ने किसी कारणवश गलत आय की जानकारी दी थी वो अब इसमें सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि किसी नागरिक ने अपनी पारिवारिक आय त्रुटिवश ज्यादा दर्शाई थी, तो वो इसे कम करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए परिवार पहचान पत्र की वेबसाइट पर जाकर रिपोर्ट ग्रीवांस पर क्लिक करने के बाद जरूरी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए अपनी इनकम का विवरण देना होगा। आवेदक चाहें तो साथ में अपने दावे से संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हैं। विभाग द्वारा यह जानकारी सत्यापित करवाई जाएगी। अगर नागरिक द्वारा दी गई जानकारी सही पाई जाती है तो आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नागरिकों से आग्रह है कि वे केवल सत्यापित जानकारी ही पीपीपी पोर्टल पर अपलोड करें।
उन्होंने बताया कि परिवार आईडी डेटाबेस में उपलब्ध डेटा पात्रता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है जिसके माध्यम से लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों का स्वचालित स्व-चयन किया जाता है। इसलिए एक बार परिवारों का डेटाबेस बनने के बाद, परिवारों को प्रत्येक व्यक्तिगत योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, पीपीपी डेटाबेस में डेटा प्रमाणित और सत्यापित हो जाने के बाद, किसी लाभार्थी को कोई और दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है।