अस्थाई मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को 31 मार्च तक करना होगा आवेदन
Radaur | NEWS - प्रदेश में हर वर्ष अस्थाई मान्यता लेकर चलने वाले स्कूलों के लिए भी शिक्षा विभाग ने अब स्थाई मान्यता लेना अनिवार्य कर दिया गया है। जिसके लिए इन अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों को स्थाई मान्यता के लिए 31 मार्च तक आवेदन करना होगा। तय तिथि तक आवेदन नहीं करने वाले स्कूलों को बंद किया जा सकता है।रादौर खंड शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा हालही में एक पत्र जारी कर अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों को भी स्थाई मान्यता लेने बारे आदेश दिए है। उन्होंने बताया कि इस पत्र को सभी अस्थाई मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के संज्ञान में ला दिया गया है कि वे सभी नियमों को फॉलो करते हुए स्थाई मान्यता के लिए आवेदन करें।
उसके बाद जिला स्तरीय कमेटी इन स्कूलों की जांच कर फ़ाइल को स्थाई मान्यता के लिए चंडीगढ़ भेज दी जाएगी। उन्होंने बताया कि रादौर ब्लाक में कुल 32 निजी स्कूल है, जिनमें सात ऐसे स्कूल है जो अस्थाई मान्यता पर चल रहे है। उन्होंने बताया की पहले इन स्कूलों को हर वर्ष अस्थाई मान्यता मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने 31 मार्च तक इन स्कूलों को स्थाई मान्यता लेने बारे निर्देश दिए है। वही उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक आवेदन नहीं करने वाले स्कूल बंद किये जाने के आदेश दिए गए है।