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Ambala - उद्योगों के विकास के लिए दी जा रही है 35 प्रतिशत तक सब्सिडी :- उपायुक्त

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रंसस्करण उन्नयन योजना के तहत खाद्य प्रंसस्करण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए बैंक से लोन लेने पर प्रोजैक्ट लागत का 35 प्रतिशत सब्सिडी अधिकतम 10 लाख रूपए दिए जाने का प्रावधान


अम्बाला | NEWS - उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि सरकार खाद्य प्रंसस्करण से जुड़े उद्यमों को आसान ऋण व तकनीकी सहायता जैसे कई कदमों के माध्यम से लगातार सशक्त बना रही है ताकि इन उद्योगों में बने उत्पाद की बाजारों से प्रतिस्पर्धा की क्षमता हो और वे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मजबूत भागीदार बनें। सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रंसस्करण उन्नयन योजना (PMFME Scheme) के तहत अपने खाद्य प्रंसस्करण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए बैंक से लोन लेने पर प्रोजैक्ट लागत का 35 प्रतिशत सब्सिडी अधिकतम 10 लाख रूपए दिए जाने का प्रावधान है।


उपायुक्त ने बताया कि ओ.डी.ओ.पी. (ODOP- One District One Product) के तहत प्रोडक्ट प्याज के स्थान पर दूध व डेयरी, उत्पादो जैसे पनीर, दही, घी को सरकार द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। जिसके तहत उद्यमी ओ.डी.ओ.पी. के अनुसार नए प्रोजैक्ट लगाने के लिए बैंक से लोन व सबसिडी भी प्राप्त कर सकते है। उद्यमियों को उत्पादों के लिए प्रशिक्षण और तकनिकी सहायता देने का भी प्रावधान किया गया है। जिला एम.एस.एम.ई. केंद्र के सहायक निदेशक बहादुर सिंह ने बताया कि आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 8वीं कक्षा तक की शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य है। इस योजना में ऋण प्राप्त करने के लिए उद्यमी पोर्टल www.mofpi.gov.in तर पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है व जिला स्तर एम.एस.एम.ई केंद्र अम्बाला से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। उन्होने बताया कि इस योजना के तहत आवेदको को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के उद्ेश्य से जिले में एक डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति की गई है। योजना की जानकारी के लिए उद्यमी मोबाइल नंबर 9467677888 पर संपर्क कर सकते हैं।

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