कैबिनेट ने गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध बिल 2022 को दी मंजूरी
Chandigarh | NEWS - मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि धर्म परिवर्तन किए बिना कोई शादी करता है तो उस पर कोई रोक नहीं है लेकिन कोई पैसे के लालच में जबरन किसी का धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस संबंध में कैबिनेट ने गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध बिल 2022 को मंजूरी दे दी है। पिछले दिनों यमुनानगर, मेवात, गुरुग्राम और पानीपत जिले में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले आए थे। इन्हें रोकने के लिए ही इस बिल को मंजूरी दी गई है।
60 वर्ष आयु पूरी करने पर अपने आप आएगी बुढ़ापा पेंशन
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि दिसंबर महीने की बुढ़ापा पेंशन 7 फरवरी को खातों में डाल दी गई है, जबकि जनवरी महीने के पेंशन 8 फरवरी को डाली जा रही है। पेंशन को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जा रहा है। भविष्य में पात्र व्यक्तियों को कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावा जो भी व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा और वह पात्र होगा तो उसकी खुद ब खुद पेंशन शुरू हो जाएगी।