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Yamunanagar - अतिरिक्त फीस लेने वाले स्कूलों पर प्रशासन करेगा सख्त कार्यवाही - आयुक्त रेणु एस फुलिया

प्राईवेट स्कूल फार्म नम्बर 6 के अनुसार ही फीस कर सकते है वसूल, अतिरिक्त फीस लेने वाले स्कूलों पर प्रशासन करेगा सख्त कार्यवाही, मानवता के आधार पर ही विद्यार्थियों से वसूल करें फीस प्राईवेट स्कूल संचालक- आयुक्त रेणु एस फुलिया


आयुक्त ने अभिभावक ऐसोसिएशन के पदाधिकारियों की जानी समस्याएं, हल करवाने का दिया आश्वासन 


यमुनानगर | NEWS -  अम्बाला मण्डल की आयुक्त रेणु एस फुलिया ने निर्देश दिए कि प्राईवेट स्कूल फार्म नम्बर 6 के अनुसार ही विद्यार्थियों से फीस वसूल कर सकेंगे। ज्यादा फीस लेने वाले स्कूलों पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी। कोविड में ऐसे विद्यार्थी जिनके अभिभावकों का देहांत हो गया है ऐसे विद्यार्थियों का मानवता के आधार पर प्राईवेट स्कूल दाखिला करें और टयूशन फीस में छूट करें।

आयुक्त शुक्रवार को जिला सचिवालय के सभागार में स्कूल संचालकों, अभिभावक एसोसिएशन की बैठक को सम्बोधित कर रही थी। उन्होंने अभिभावक एसोसिएशन के पदाधिकारियों से समस्याओं की जानकारी ली। अभिभावक एसोसिएशन के पदाधिकारी सुमित मित्तल ने बताया कि प्राईवेट स्कूलों द्वारा मनमर्जी की फीस वसूल की जा रही है। जबकि कोविड के दौरान स्कूलों में पढ़ाई नही की गई। उसके बावजूद भी कुछ स्कूल अभिभावकों से फंडों के नाम पर चार्जिग कर रहे है और अभिभावकों द्वारा मना करने पर बच्चों को स्कूल से निकालने की धमकी दे रहे है। अभिभावक एसोसिएशन ने मांग की है कि स्कूल संचालक अपने स्कूल की फीस की पारदर्शिता करें ताकि अभिभावकों को जानकारी मिले की किस प्रकार की फीस दे रहे है।

अभिभावक एसोसिएशन की समस्याओं को सुनने के बाद आयुक्त फुलिया ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के एक प्राईवेट स्कूल सम्बंधी फैसले में कहा है कि कोविड के दौरान भी स्कूल संचालक बच्चों से फीस वसूल कर सकते है। परंतु उन्हें फार्म 6 के अनुसार ही फीस वसूल करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि फार्म 6 से अलग यदि कोई स्कूल फीस वसूल करता है तो उस स्कूल के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, इसके लिए उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश दिए कि वे इसकी जांच करें और ऐसे स्कूलों का चयन करें जो अधिक फीस वसूल करते है।

जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने सभी प्राईवेट स्कूल संचालकों को सख्त निर्देश दिए कि वे नियमों के अनुसार काम करें। जो भी उनकी जायज फीस बनती है वह उसको वसूल करें। कोविड के दौरान लोगों के काम धंधे बंद हो गए थे जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। ऐसे में स्कूल संचालकों को चाहिए कि वे आर्थिक स्थिति के अनुसार ही विद्यार्थियों से फीस वसूल करें। उन्होंने कहा कि कोई भी स्कूल संचालक मनमानी करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त रणजीत कौर भी उपस्थित रही।


अतिरिक्त फीस वसूल करने वाले तीन स्कूलों के खिलाफ की जाएगी कार्यवाही, डीसी ने कार्यवाही करने के दिए निर्देश - जिला शिक्षा अधिकारी सतपाल कौशिक


जिला शिक्षा अधिकारी सतपाल कौशिक ने बताया कि कोविड के दौरान तीन स्कूल ऐसे पाए गए जो कि फार्म 6 से अधिक फीस वसूल कर रहे है। इन स्कूलों के खिलाफ उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि मुकुंद लाल पब्लिक स्कूल डैवेलपमैंट चार्ज के नाम पर फार्म 6 से अतिरिक्त 4 हजार रुपये वार्षिक अधिक वसूल रहे है तथा आईडी कार्ड के नाम पर 100 रुपये प्रति विद्यार्थी लिए जा रहे है जो कि गलत है। इसी प्रकार एसडी पब्लिक स्कूल जगाधरी कम्पयूटर फीस के नाम पर 150 रुपये, परीक्षा चार्ज 1000 रुपये, स्मार्ट क्लास रूम के नाम पर 900 रुपये व अतिरिक्त खर्चे के नाम पर 900 रुपये प्रति विद्यार्थी वसूले जा रहे है जो कि गलत है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल जगाधरी द्वारा भी एनूअल चार्ज के नाम पर 1900 रुपये से 8750 रुपये वसूले जा रहे है, जो कि नियम के विपरीत है। 


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