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Yamunanagar - निगम ने प्यारा चौक व मीट मार्केट में आठ दुकानदारों के काटे चालान - सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलीथिन मिलने पर की निगम की टीम ने कार्रवाई

बायो कम्पोस्टेबल पॉलीथिन मिलने पर एक दुकानदार की सराहना भी की



यमुनानगर। NEWS -  नगर निगम की टीम ने सोमवार को रेलवे रोड पर प्यारा चौक और औद्योगिक क्षेत्र में मीट मार्केट में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान यहां आठ दुकानदारों के पास से सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलीथिन बरामद की गई। जिसपर सेनेटरी इंस्पेक्टर गोविंद शर्मा ने उनका चालान कर जुर्माना राशि वसूली। इस दौरान एक दुकानदार के पास विभिन्न डिजाइन की बायो कम्पोस्टेबल पॉलीथिन (जिसे गलाकर खाद बनाई जा सके) मिली। जिसकी निगम की टीम द्वारा सराहना की गई और अन्य दुकानदारों को भी प्रतिबंधित पॉलीथिन की बजाय बायो कम्पोस्टेबल पॉलीथिन बैग का इस्तेमाल करने के बाद जागरूक किया।


नगर निगम के सेनेटरी इंस्पेक्टर गोविंद शर्मा ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलीथिन पर एक जुलाई से प्रतिबंध लगा दिया गया है।  इस पर पूर्ण रोक लगाने के लिए निगमायुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर शहर में लगातार कार्रवाई की जा रही है। उनके नेतृत्व में बनी एएसआई सुमित बैंस, एएसआई कृष्ण राणा, राकेश व होमगार्ड के जवानों की टीम ने  ने सबसे पहले मीट मार्केट पहुंची। यहां कई दुकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान यहां तीन दुकानदारों के पास से सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलिथीन बरामद की गई। जिनका मौके पर ही चालान किया गया। साथ ही उनसे बरामद किए गए सिंगल यूज प्लास्टिक के सामान व पॉलीथिन को जब्त किया गया। इसके बाद निगम की टीम रेलवे रोड पर प्यारा चौक के पास पहुंची। निगम की टीम ने यहां भी विभिन्न दुकानों पर छापेमारी की। निगम की छापेमारी से दुकानदारों में हडकंप मच गया। इस दौरान पांच दुकानदारों के पास से पॉलीथिन व सिंगल यूज प्लास्टिक मिली।

सेनेटरी इंस्पेक्टर गोविंद शर्मा ने इन दुकानदारों के चालान किए और उनसे बरामद पॉलीथिन व सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की गई। इस दौरान सभी दुकानदारों से चार हजार रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गई। अतिरिक्त निगमायुक्त धीरज कुमार व उप निगम आयुक्त अशोक कुमार ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलीथिन इंसान व पशुओं के लिए बहुत हानिकारक है। इससे जहां पर्यावरण प्रदूषित होता है, वहीं इसके इस्तेमाल ने अनेक जानलेवा बीमारियां होती है। इसी के चलते एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुल 19 वस्तुओं पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए निगम की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही है। जो भविष्य में भी जारी रहेगी।


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