June 15 to be observed as public holiday within the jurisdiction of Gram Panchayat Sambhalkha
मुख्य सचिव द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार ग्राम पंचायत चुनाव में कर्मचारियों की भागीदारी सुगम बनाने के लिए यह निर्णय किया गया है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता और पंचायत के अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने वाले कर्मचारी भी अवकाश के पात्र होंगे।
जारी अधिसूचना अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के अलावा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 173ए और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 के अनुसार 15 जून गुरुवार वेतन सहित अवकाश रहेगा।
मुख्य सचिव द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार ग्राम पंचायत चुनाव में कर्मचारियों की भागीदारी सुगम बनाने के लिए यह निर्णय किया गया है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता और पंचायत के अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने वाले कर्मचारी भी अवकाश के पात्र होंगे।
जारी अधिसूचना अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के अलावा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 173ए और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 के अनुसार 15 जून गुरुवार वेतन सहित अवकाश रहेगा।
सभी कारखानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक उपक्रमों, व्यापार की दुकानों और अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थित बैंकों पर भी यह नियम लागू होगा।