Panchkula Haryana Rajya Mahila Ayog Notice To Randeep Surjewala
पंचकूला, डिजिटल डेक्स।। पंचकूला स्थित हरियाणा राज्य महिला आयोग ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को भेजा नोटिस। अभिनेत्री व सांसद हेमा मालिनी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर किया तलब। 18 अप्रैल को फरीदाबाद स्थित कार्यालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा।
हरियाणा राज्य महिला आयोग अति आवश्यक
सम्मन-II
सेवा में,
श्री रणदीप सुरजेवाला,
नेता कांग्रेस हरियाणा
निवासी- 495 सेक्टर 6 पंचकुला |
HSCW/CI/2NP/24/139
Date:09.04.2024
विषय: श्रीमति हेमा मालिनी जी पर आपके द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी बारे ।
उपरोक्त विषय पर आयोग के पूर्व पत्र क्रमांक HSCW/C1/2NP/24/87 दिनांकित 04.04.2024के संदर्भ में,
आपको सूचित किया जाता है कि "हरियाणा राज्य महिला आयोग" राज्य स्तर की वैधानिक सरकारी संस्था है, जिसका गठन हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 के तहत किया गया है, ताकि राज्य की महिलाओं की सुरक्षा और उनके हितों की रक्षा की जा सके। आयोग, अपने जनादेश के अनुसार, अन्य बातों के साथ, महिलाओं के लिए मौजूदा कानूनी सुरक्षा को लागू करना, उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करना और सरकार को महिलाओं से संबंधित नीतिगत मामलों पर सलाह देता है.
अध्यक्ष, हरियाणा राज्य महिला आयोग के आदेशानुसार आपको सूचित किया जाता है, कि विभिन्न न्यूज़ चैनलों / सोशल मिडिया पर प्रकाशित विषयाधीन खबर पर आयोग ने हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत स्वं संज्ञान लिया है, जिसमे आपने हेमा मालिनी (कलाकार) के लिए अभद्र भाषा व टिप्पणी का प्रयोग किया है, जोकि एक महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाला और अशोभनीय है।
तदनुसार आपको पुन: आदेश दिए जाते हैं, कि आप दिनांक 18.04.2024 को प्रात: 10.30 बजे बिल्डिंग न० 5L- 156C Dass Group 3rd Floor, Next to DCP NIT Office, 4-5 Chowk, Faridabad में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर उक्त पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।
आपको सूचित किया जाता है कि "हरियाणा राज्य महिला आयोग" राज्य स्तर की वैधानिक सरकारी संस्था है, जिसका गठन हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 के तहत किया गया है, ताकि राज्य की महिलाओं की सुरक्षा और उनके हितों की रक्षा की जा सके। आयोग, अपने जनादेश के अनुसार, अन्य बातों के साथ, महिलाओं के लिए मौजूदा कानूनी सुरक्षा को लागू करना, उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करना और सरकार को महिलाओं से संबंधित नीतिगत मामलों पर सलाह देता है.
अध्यक्ष, हरियाणा राज्य महिला आयोग के आदेशानुसार आपको सूचित किया जाता है, कि विभिन्न न्यूज़ चैनलों / सोशल मिडिया पर प्रकाशित विषयाधीन खबर पर आयोग ने हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत स्वं संज्ञान लिया है, जिसमे आपने हेमा मालिनी (कलाकार) के लिए अभद्र भाषा व टिप्पणी का प्रयोग किया है, जोकि एक महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाला और अशोभनीय है।
तदनुसार आपको पुन: आदेश दिए जाते हैं, कि आप दिनांक 18.04.2024 को प्रात: 10.30 बजे बिल्डिंग न० 5L- 156C Dass Group 3rd Floor, Next to DCP NIT Office, 4-5 Chowk, Faridabad में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर उक्त पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।
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