सोनीपत, पलवल और झज्जर जिलों में वॉयस कॉल को छोडकऱ इंटरनेट सेवाओं को किया बंद
इस संबंध में
अधिक जानकारी साझा करते हुए एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक
आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम 2 के
तहत इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बीएसएनएल (हरियाणा अधिकार क्षेत्र) सहित
हरियाणा की सभी टेलिकॉम सेवाएं देने वाली कंपनियों को इस आदेश की पालना करने
के निर्देश दिए गए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने एसएमएस,
व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से
दुष्प्रचार और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को अगले
24 घण्टे के लिए बंद करने का
निर्णय लिया है।