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Chandigarh- हरियाणा में गुटका, पान मसाला व तम्बाकू पर प्रतिबंध एक साल और बढाया

𝐏𝐀𝐍, 𝐆𝐔𝐓𝐊𝐀 𝐀𝐔𝐑 𝐓𝐀𝐌𝐁𝐀𝐊𝐎𝐎 𝐏𝐀𝐑 𝐀𝐆𝐀𝐌𝐈 𝟏 𝐕𝐀𝐑𝐒𝐇 𝐓𝐀𝐊 𝐏𝐑𝐀𝐓𝐈𝐁𝐀𝐍𝐃𝐇 𝐊𝐄 𝐀𝐃𝐄𝐒𝐇 𝐉𝐀𝐑𝐈. 


चंडीगढ़
NEWS
हरियाणा खाद्य एवं औषधि विभाग ने प्रदेश में आगामी 1 वर्ष के लिए गुटका, पान मसाला व तम्बाकू पर लगाया प्रतिबंध। हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग आयुक्त ने आज आदेश किए जारी। ये आदेश राज्य के सभी जिला उपायुक्त, सभी पुलिस अधीक्षक, सभी सिविल सर्जन, सभी पदाभिहित अधिकारियों व सभी खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी को आदेश किए गए हैं जारी।

काबिलेज़िक्र है कि 𝟕 सितंबर 𝟐𝟎𝟐𝟎 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 𝟐𝟎𝟎𝟔 के अंतर्गत निर्मित खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिरोध और निर्बंधन) नियम, 𝟐𝟎𝟏𝟏 के विनियम 𝟐.𝟑.𝟒 के अनुसार किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन (गुटका, पान मसाला) के उपयोग पर विभाग द्वारा 𝟏 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया था।

अब खाद्य सुरक्षा विभाग हरियाणा के आयुक्त ने इन आदेशों को आगामी 𝟏 वर्ष के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है।

यानी अब 𝟕 सितंबर 𝟐𝟎𝟐𝟏 से 𝟕 सितंबर 𝟐𝟎𝟐𝟐 तक हरियाणा राज्य के किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन (गुटका, पान मसाला) के निर्माण, भंडारण और वितरण पर प्रतिबंध रहेगा।

अब गुटका व पान मसाला में तंबाकू व निकोटिन का पाया जाना कानूनी अपराध है।

कोई भी खाद्य कारबारकर्ता तम्बाकू व निकोटिन युक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण व बिक्री करता है तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 𝟐𝟎𝟎𝟔 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

पंजीकृत

प्रेषक

आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, एस𝟎सी𝟎ओ𝟎 न𝟎 𝟗𝟒, सैक्टर-𝟓, पंचकूला, हरियाणा।

सेवा मे

हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त। हरियाणा राज्य के सभी पुलिस अधीक्षक। हरियाणा राज्य के सभी सिविल सर्जन। हरियाणा राज्य मे सभी पदाभिहित अधिकारी। हरियाणा राज्य के सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारी (नियमित/प्रतिनियुक्ति आधार पर) यादी कमांक 𝟑/𝟏𝟒- 𝟑फूड- 𝟐𝟎𝟐𝟏/𝟕𝟐𝟎𝟐-𝟕𝟑𝟏𝟐 दिनांक: 𝟐𝟕-𝟎𝟗-𝟐) हरियाणा राज्य मे एक वर्ष के लिए गुटका, पान, मसाला पर प्रतिबन्ध लगााने बारे ।

विषयः उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।

आपको सूचित किया जाता है कि खाद्य सुरक्षा एव मानक अधिनियम, 𝟐𝟎𝟎𝟔 के अर्न्तगत निर्मित खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विकय प्रतिरोध और निबर्धन) नियम, 𝟐𝟎𝟏𝟏 के विनियम 𝟐𝟑𝟒 के अनुसार कि उत्पाद में सघंटको के रूप मे तम्बाकू व निकोटीन (गुटका, पान मसाला) के उपयोग पर विभाग द्वारा 𝟎𝟕.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟎 से एक वर्ष के लिये प्रतिबन्धित किया गया था। अब पुनः आयुक्त खाद्य सुरक्षा हरियाणा ने इस कार्यालय के आदेश कमांक 𝟑/𝟏𝟒-𝟑फूड-𝟐𝟎𝟐𝟎/𝟕𝟐𝟎𝟏 दिनांक 𝟐𝟕.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟏 द्वारा दिनांक 𝟎𝟕.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟏 से आगे एक वर्ष के लिये हरियाणा राज्य में किसी खाद्य उत्पाद मे सघटको के रूप मे तम्बाकू व निकोटीन (गुटका, पान मसाला) के निमार्ण, भण्डारण, वितरण पर बैन लगाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

अतः आपको इस पत्र के साथ गटका, पान मसाला के बिकी, निर्माण व भण्डारण से सम्बन्धित बैन के आदेश दिनांक 𝟐𝟕.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟏 की प्रति भेजकर अनुरोध है कि हरियाणा राज्य मे उपरोक्त बैन को दिनांक 𝟎𝟕.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟏 से अमल में लाया जाए। अब गुटका, पान मसाला में तम्बाकू व निकोटीन का पाया जाना कानूनी अपराध है, कोई भी खाद्य कारबारकर्ता उपरोक्त खाद्य पदार्थ का निमार्ण, भण्डारण व बिकी करता है तो उसके विरूद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-𝟐𝟎𝟎𝟔 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाये। संलग्नः यथोपरि।

                                                   संयुक्त आयुक्त

                                      कृतेः आयुक्त, खाद्य एवं औषधि, प्रशासन विभाग,

                                                  हरियाणा, पंचकूला। 

                                                    दिनांकः 

पृ कमांक 𝟑/𝟏𝟒-𝟑फूड- 𝟐𝟎𝟐𝟏/

इसकी एक प्रति 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 (𝐄𝐧𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭), 𝐅𝐨𝐨𝐝 𝐒𝐚𝐟𝐞𝐭𝐲 & 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚, 𝐅𝐃𝐀 𝐁𝐡𝐚𝐰𝐚𝐧, 𝐊𝐨𝐭𝐥𝐚 𝐑𝐨𝐚𝐝, 𝐍𝐞𝐰 𝐃𝐞𝐥𝐡𝐢 - 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟐 को हरियाणा राज्य मे एक वर्ष के लिए गुटका, पान, मसाला पर प्रतिबन्ध लगााने बारे आदेश कमांक 𝟑/𝟏𝟒-𝟑फूड-𝟐𝟎𝟐𝟎/𝟕𝟐𝟎𝟏 दिनांक 𝟐𝟕.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟏 की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है।

                                                संयुक्त आयुक्त (खाद्य) 

                                       कृतेः आयुक्त, खाद्य एवं औषधि, प्रशासन विभाग,

                                                     हरियाणा, पंचकूला। 

                                                       दिनांकः  

 पृ कमांक 𝟑/𝟏𝟒-𝟑फूड-𝟐𝟎𝟐𝟏/

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है:

𝟏. पी𝟎 एस𝟎 टू विशेष प्रधान सचिव टू माननीय मुख्य मंत्री महोदय। 

𝟐. पी𝟎 एस𝟎 टू माननीय स्वास्थ्य मन्त्री महोदय। 

𝟑. पी𝟎 एस𝟎 टू अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग, चण्डीगढ़। 

𝟒. पी० एस० टू आयुक्त, खाद्य एवं औषधि, प्रशासन विभाग, हरियाणा।

अधिसूचित खाद्य सुरक्षा अधिकारी-कम-वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, हरियाणा राज्य के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सभी उप-मंडल हस्पताल।

                                                                                     संयुक्त आयुक्त (खाद्य) 

                                                                          कृतेः आयुक्त, खाद्य एवं औषधि, प्रशासन विभाग,

                                                                                          हरियाणा, पंचकूला।

 

हरियाणा सरकार खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग

आदेश 𝟕𝟐𝟎/

संख्या 𝟑/𝟏𝟒-𝟑फूड-𝟐𝟎𝟐𝟏/

दिनांक: 𝟐𝟕-𝟎𝟗-𝟐𝟏

जबकि, गुटका, पान मसाला सुगन्धित/सुवासित तम्बाकू, खर्रा और इसी प्रकार के अन्य उत्पाद जिनमें तम्बाकू है, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए ग्राहकों के स्वास्थ्य को भारी क्षति पहुंचा सकते है और ये आने वाली भावी पीढियो की जैविक संरचना में परिवर्तन करके उन पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकते है

जबकि, तम्बाकू, चाहे सुस्वाद, सुगन्धित हो या अन्य घटकों जैसे निकोटीन, भारी धातु, एन्टी-केकिंग एजेंट (घटकों के रूप में विशेष रूप से अनुमत्त सीमा तक के सिवाए) चांदी के वर्क बाइडर्स की सुस्वाद सुगन्ध, सुगन्ध, प्रतिबंधित रसायन के साथ मिश्रित किया गया हो या इन घटको में कोई एक (उक्त घटक इसके बाद सामूहिक रूप से या अलग रूप से जैसा संदर्भ मे अपेक्षित हो, उक्त व्यसन के रूप मे संदर्भित है) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 𝟐𝟎𝟎𝟔 (𝟐𝟎𝟎𝟔 का केन्द्रीय अधिनियम 𝟑𝟒) की धारा 𝟑 के खंड (ञ) के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ है;

जबकि, केन्द्र सरकार ने तम्बाकू और निकोटिन वाले उत्पादों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक (निषेद्य तथा बिक्री पर प्रतिबंध) विनियम, 𝟐𝟎𝟏𝟏 के विनियम, 𝟐.𝟑.𝟒 तथा (खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य व्यसन) विनियम, 𝟐𝟎𝟏𝟏 के विनियमों 𝟑.𝟏.𝟕 के अन्तर्गत एंटी केकिगं (विस्तारित अनुमति से परे) मे प्रतिबंधित किया है;

जबकि, उक्त खाद्य पदार्थो का उपभोग मानव स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती के लिए हानिकारक होगा और जबकि इन खाद्य पदार्थों को बिना प्रतिबंध के अनुमत किया जाता है तो ऐसा करना वर्तमान एवं भावी पीढियों के स्वास्थ्य से समझौता होगा,

जबकि, कानून के अधीन तथा जन स्वास्थ्य के हित में ऐसे किसी खाद्य पदार्थ के विनिर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर प्रतिबंध लगाने हेतु आयुक्त, खाद्य सुरक्षा उत्तरदायी है और जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 𝟐𝟎𝟎𝟔 की धारा 𝟑𝟎 (𝟐) (क) के अन्तर्गत यह आदेश करने के लिए विधिवत प्राधिकृत है;

अब इसलिए, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 𝟐𝟎𝟎𝟔 (𝟐𝟎𝟎𝟔 का केन्द्रीय अधिनियम 𝟑𝟒) की धारा 𝟑𝟎 की उपधारा (𝟐) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग हरियाणा पंचकुला, हरियाणा राज्य मे 𝟎𝟕.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟏 की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए तम्बाकू के विनिर्माण, भंडारण, वितरण या बिकी का जन स्वास्थ्य के हित में प्रतिबंधित करता हूँ जो उक्त व्यवसन मे किसी के साथ या तो सुगन्धित, सुवासित या मिश्रित की गई हो और चाहे गुटका, पान मसाला, सुगंधित, सुवासित तम्बाकू या खर्रा के नाम से या रूप हो या अन्यथा किसी भी नाम से पुकारा जाए चाहे यह पैकेज मे हो या बिना पैकेज के हो तथा/अथवा एक उत्पाद के रूप में बेची गई हो, अथवा पैकेज में अलग उत्पादों के रूप मे बेची या वितरित इस प्रकार से की जाए ताकि सेवन करने के लिए उपभोक्ता द्वारा सुविधापूर्वक मिलाया जा सके।

                                             राजीव रतन, आई०ए०एस०

                               आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग

                                                    हरियाणा, पंचकुला। 

 


 HARYANA GOVERNMENT 

FOOD AND DRUGS ADMINISTRATION DEPARTMENT

ORDER

No. 3/14-3Food/2021/

720)

dated: 27-09-21

Whereas, Gutka Pan Masala, Flavoured/Scented Tabacco, Kharra and similar products containing tobacco by whatsoever name called, cause damage to the health of consumers and their adverse impact may also lead to alterations of the genetic make-up of future generations;

Whereas, tobacco, whether flavoured, scented or mixed with other ingredients such as heavy metals, anti-caking agents (except to the extent specifically permitted as ingredients), silver leaf, binders, flavours, scents, fragrances, prohibited chemicals, or any one of these ingredients (the said ingredients are hereafter collectively or individually, as the context requires, referred to as the said additives") are “food" under clause () of section 3 of the Food Safety and Standards Act, 2006, (Central Act 34 of 2006);

Whereas, the Central Government has prohibited products containing tobacco and nicotine under regulation 2.3.4 of the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulation, 2011 and anti-caking agents (beyond the extent permitted) under regulation 3.1.7 of the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011,

Whereas, the said food articles if consumed shall endanger human health and well-being and whereas if consumption of these food articles is allowed without prohibition the well being of current and future generations shall be compromised;

Whereas, under the law and in the interest of public health, the Commissioner, Food Safety is responsible for prohibiting in the interest of public health the manufacture, storage, distribution or sale of any article of food, and whereas the undersigned is duly authorized under clause (a) of sub section (2) of section 30 of the Food Safety and Standards Act, 2006(Central Act 34 of 2006) to make this order;

Therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of subsection (2) of section 30 of the Food Safety and Standards Act, 2006(Central Act 34 of 2006), the undersigned, Commissioner, Food and Drugs Administration Department, Haryana, Panchkula, prohibit in the interest of public health for a period of one year w.e.f. 07.09.2021 in the State of Haryana, the manufacture, storage, distribution/ or sale of tobacco which is either flavoured, scented or mixed with any of the said additives, and whether going by the name or form of Gutka, Panmasala, flavoured/scented tobacco, kharra, or otherwise by whatsoever name called, whether packaged or unpackaged and/or sold as one product, or though packaged as separate products, sold or distributed in such a manner so as to easily facilitate mixing by the consumer.

                                                                                      Rajiv Rattan, IAS 

                                                                             Commissioner (Food Safety) 

                                                                 Food and Drugs Administration Department, 

                                                                                    Haryana, Panchkula. 

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