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Yamunanagar : पोक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज़ मामलों में अपराधी को मिले कठोर सजा :- गुलदेव कुमार टंडन

पोक्सो एक्ट की समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन 

Report By : Rahul Sahajwani   

CITY LIFE HARYANA | यमुनानगर : जिला बाल सरंक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला यमुनानगर द्वारा पोक्सो एक्ट की समीक्षा बैठक का आयोजन जिला न्यायवादी कार्यालय में किया गया। पोक्सो एक्ट को लागु करने के लिए जिला न्यायवादी कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग संयुक्त रूप से प्रयासरत है। इसी कड़ी में आज जिला न्यायवादी कार्यालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया जिसमे स्पेशल पब्लिक प्रासीक्यूटर एवं उप जिला न्यायवादी गुलदेव कुमार टंडन ने बताया की इस प्रकार की समीक्षा बैठकों का आयोजन समय समय पर किया जाता है और जिला यमुनानगर में इस एक्ट को अच्छे से लागु किया जा रहा है। बैठक में माननीय अदालत में पोक्सो एक्ट के अंतर्गत चल रहे लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटान करने बारे विचार विमर्श किया गया ।


गुलदेव कुमार टंडन जी ने बताया की पोक्सो एक्ट के अंतर्गत बरी हुए मामलों को गहनता से लिया जाता और माह जनवरी 2021 से लेकर आज तक 4 बरी हुए केसो में अपील की जा चुकी है और जिला यमुनानगर में अपराधी को सजा भी काफी मामलों में माननीय अदालत द्वारा दी जा चुकी है । बैठक में पुलिस विभाग को जल्द से जल्द लंबित चालान माननीय अदालत में दाखिल करने बारे कहा गया। बैठक में उपस्थित कार्यवाहक जिला बाल सरंक्षण अधिकारी आँचल ने बताया की विभाग का प्रयास है हर पोक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज़ मामले को गहनता से लिया जाये और समय पर पीड़ित बच्चे की काउंसलिंग करवाई जाये तथा उसको सपोर्ट पर्सन उपलब्ध करवाया जाए ।

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जिला बाल सरंक्षण इकाई के लीगल अधिकारी रंजन शर्मा ने बताया की इकाई द्वारा हर पोक्सो केस को मास्टर रजिस्टर में दर्ज़ किया जाता है और केस की हर स्तिथि का रिकॉर्ड उसमे दर्ज़ किया जाता। इसके साथ साथ हर केस की एक फाइल भी तैयार की जाती है जिसे समय समय पर अपडेट किया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यमुनानगर द्वारा पोक्सो पीड़ित बच्चे को मुफ्त कानूनी सहायता भी उपलब्ध करवाई जाती है। बाल कल्याण समिति द्वारा हर पोक्सो पीड़ित बच्चे की काउंसलिंग करवाई जाती है और सपोर्ट पर्सन की नियुक्ति की जाती है। इसके साथ साथ बाल कल्याण समिति यमुनानगर द्वारा पोक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज़ मामलों में पीड़ित बच्चे को सामाजिक जाँच करवाने उपरांत स्पेशल रिलीफ भी उपलब्ध करवाया जाता है । पुलिस विभाग से आयी  सहायक उप निरीक्षक कमला रानी ने बताया पुलिस विभाग का प्रयास रहता की जैसे ही पोक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज़ हो अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाया और समयपूर्व चालान माननीय अदालत में दे दिया जाये ।

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