- मॉडल टाउन स्थित दो लोगों द्वारा बनाए व्यवसायिक भवनों पर की कार्रवाई
- दिसंबर माह में दिया था अंतिम नोटिस, फिर भी नक्शा पास न करवाने पर निगम ने दिखाई सख्ती
Report By : Rahul Sahajwani
CITY LIFE HARYANA | यमुनानगर : अवैध निर्माण पर नगर निगम ने सख्ती जारी है। बिना नक्शा पास करवाएं बनाए व्यवसायिक भवनों पर लगातार नगर निगम कार्रवाई कर रहा है। हाल ही में जहां चार व्यवसायिक भवनों को सील किया गया था। वहीं, अब पॉश इलाका मॉडल टाउन में बिना नक्शा पास करवाए बनाए गए दो और व्यवसायिक भवनों को सील कर दिया। यह भवन निगम से नक्शा पास करवाएं बिना व अन्य शर्तें पूरी न कर बनाए गए थे। निगम की ओर से भवन मालिकों को कई बार नोटिस जारी था। दिसंबर माह में निगम की ओर से इन्हें अंतिम नोटिस जारी किए गए थे। जिसके बाद अब इन पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक बिना नक्शा पास करवाए बनाए गए छह भवनों को सील किया जा चुका है। अवैध निर्माण के खिलाफ निगम की यह कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी।
नगर निगम आयुक्त अजय सिंह तोमर के निर्देशों पर अवैध निर्माण व बिना नक्शा पास करवाए भवनों के खिलाफ कार्रवाई करने को डीटीपी एलसी चौहान के नेतृत्व में टीम बनाई गई है। इसमें निगम एटीपी मुनेश्वर भारद्वाज, बिल्डिंग इंस्पेक्टर कपिल कांबोज, विनोद कुमार, होमगार्ड व अन्य शामिल है। निगम की इस टीम ने कुछ दिन पहले छोटी लाइन व मॉडल टाउन में बिना नक्शा पास बनाए गए चार व्यवसायिक भवनों को सील किया था। अब इस टीम ने मॉडल टाउन में चमन लाल व पुनीत जैन द्वारा बनाए गए व्यवसायिक भवनों को सील किया। दो भवन मालिकों ने यह भवन नगर निगम से नक्शा पास करवाए बिना बनाए है। इस संबंध में निगम की ओर से उन्हें कई बार नोटिस दिए गए थे। बीती 17 दिसंबर 2021 को निगम द्वारा भवन मालिकों को अंतिम नोटिस जारी किए गए थे। जिसके बाद सीलिंग की कार्रवाई की गई।
आयुक्त अजय सिंह तोमर व डीटीपी एलसी चौहान ने कहा कि बिना नक्शा पास करवाए भवन बनाकर भवन मालिकों ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की अवहेलना की है। जिसके चलते इन भवनों को बंद कर सील कर दिया। सील करने के बाद भवन पर बिना अनुमति सील खोलने पर कानूनी कार्यवाही का नोटिस भी चस्पाया गया। निगमायुक्त अजय सिंह तोमर व उप निगम आयुक्त विनोद नेहरा ने अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम अब सख्त हो गया है। शहर में कहीं भी अवैध निर्माण होने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा निगम एरिया में जहां भी अवैध कब्जे है, उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। कोई भी शहरवासी बिना नक्शा पास करवाए कोई भी निर्माण न करें। ऐसा करने वाले का निर्माण हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 263ए के तहत सील किया जाएगा। इसके बाद तुड़वाया जाएगा।