बिना रजिस्ट्रेशन शहर घूमने वाले सेफ्टी टैंक वालों पर होगी कार्रवाई
वाहन होगा जब्त 20 हजार का किया जाएगा जुर्माना
यमुनानगर | NEWS - बिना रजिस्ट्रेशन, बिना जीपीएस, बिना लॉगबुक शहर में घूम रहे सेफ्टी टैंक वालों के खिलाफ नगर निगम अब कार्रवाई करेगा। पकड़े जाने पर निगम ऐसे सेफ्टी टैंक संचालकों पर 20 हजार रुपये जुर्माना व वाहन जब्त कर सकता है। इसके अलावा खुले में सेफ्टी टैंक खाली करने वालों का भी चालान कर उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के निर्देशों पर उप निगम आयुक्त विनोद नेहरा ने निगम में पंजीकृत सेफ्टी टैंक संचालकों की बैठक लेकर यह आदेश दिए। उन्होंने नगर निगम एरिया के सभी सेफ्टी टैंक संचालकों को नगर निगम में अपनी पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए। साथ ही बिना पंजीकरण शहर में घूमते मिलने पर अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी टैंक संचालकों को टैंकर केवल एसटीपी में ही खाली करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सफाई निरीक्षक सुरेंद्र चौपड़ा, मुख्य सफाई निरीक्षक हरजीत सिंह, सहायक सफाई निरीक्षक सुमित बेंस व अन्य मौजूद रहे।
उप निगम आयुक्त विनोद नेहरा ने कहा कि बिना रजिट्रेशन शहर में घूम रहे सेफ्टी टैंक और खुले में सेफ्टी टैंक खाली करने वालों के खिलाफ नगर निगम जल्द ही अभियान चलाएगा। इसमें जो भी खुले में सेफ्टी टैंक खाली करता मिला, उस पर नगर निगम 20 हजार रुपये जुर्माना करेगा। मौके से उसके टैंकर को जब्त किया जाएगा। उन्होंने सेफ्टी टैंकर मालिकों को निर्देश दिए कि खुले में सेफ्टी टैंकर खाली न करें। टैंकर केवल एसटीपी में ही खाली करें, जिन सेफ्टी टैंकर संचालकों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे तुरंत नगर निगम कार्यालय से रजिस्ट्रेशन कर प्रमाण पत्र लें। भविष्य में कोई बिना प्रमाण पत्र के सेफ्टी टैंक का इस्तेमाल करते पाया तो उस पर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा खुले में टैंकर खाली करने वाले के खिलाफ एनजीटी के आदेशों की उल्लंघना करने पर पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। उप निगम आयुक्त विनोद नेहरा ने सफाई निरीक्षकों को शहर में बिना रजिस्ट्रेशन घूम रहे सेफ्टी टैंक वालों की जांच कर उनपर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।